पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद अदालत ने इस सीट से जुड़े सभी अहम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर EVM, VVPAT, CCTV फुटेज और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में नष्ट, बदला या इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। जस्टिस गौरांग कांत की एकल पीठ ने मतगणना केंद्र रहे शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और उनके सलाहकार सुभ्रत गुप्ता तथा सुनील अग्रवाल को पक्षकार बनाया जाएगा। गौरतलब है कि भवानीपुर सीट पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने 16 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान 12वें राउंड के बाद उनके चुनाव एजेंट और उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें काउंटिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया। वहीं, शुभेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी हार की आशंका से परेशान हैं और ईवीएम से जुड़े उनके सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उनका कहना था कि इस तरह के आरोपों से चुनाव परिणाम नहीं बदलने वाले।